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1.प्रस्तावना

1.1 एमएमटीसी अपने कार्यों को साफ व पारदर्शी तरीके से करने में विश्वास करते हैं और दक्षता, ईमानदारी, अखण्डता और नीतिपरक व्यवहार के उच्च मानकों को पूरा करते हैं।

1.2 कम्पनी ऐसी संस्कृति का विकास करने के लिए प्रतिबद्ध है जिसमें प्रत्येक कर्मचारी किसी खराब या अस्वीकार्य व्यवहार और अनाचार के बारे में स्वतंत्र रूप से चिन्ता व्यक्त कर सकता है।

1.3 सूचीगत कम्पनियों और स्टॉक एक्सचेंज के मध्य लिस्टिंग एग्रीमेंट के खण्ड 49 में प्रावधान है कि अन्य बातों के साथ साथ सभी सूचीगत कम्पनियों के लिए एक तंत्र जिसे ''विसल ब्लोअर पॉलिसी'' के नाम से जाना जाता है, गैर जरूरी के रूप में स्थापित किया है। इसके माध्यम से कर्मचारी अनीतिपरक व्यवहार, वास्तविक या संदेहास्पद धोखाधड़ी/भ्रष्टाचार या कंपनी की आचार सहिंता या नीतिपरक नीति के मामलों की सूचना दे सकते हैं।

1.4 व्हिसलब्लोअर पॉलिसी में जिम्मेदार और सुरक्षित व्हिसलब्लोइंग को प्रोन्नत करने के लिए फ्रेमवर्क का प्रावधान किया है । इसका उद्देश्य उन कर्मचारियों को सुरक्षा प्रदान करना है जो कंपनी में अनियमितताओं को लेकर चिन्ता प्रकट करते हैं । इसके साथ-साथ कंपनी के कर्मचारियों के लिए ऐसा तंत्र उपलब्ध कराना है जिसके माध्यम से कंपनी के अध्यक्ष से संपर्क कर सकें या अपवाद मामलों में कंपनी के आडिट कमेटी से भी संपर्क कर सकें।

1.5 तथापि यह नीति कंपनी के कर्मचारियों को उनके कार्य के दौरान अपनी ड्यूटी का निर्वाह करते हुए गोपनीयता बनाए रखने से मुक्त नहीं करती।

2.परिभाषा

इस पालिसी में प्रयुक्त प्रमुख शर्तों की परिभाषा नीचे दी गई है। पूंजीगत शर्तें जिनकी परिभाषा यहां नहीं दी गई है उनका अर्थ कर्मचारी (आचरण, अनुशासन व अपील) नियम( 1975) के अंतर्गत दिया जाएगा।

2.1''आडिट कमेटी'' से अभिप्राय कंपनी के निदेशक मंडल द्वारा गठित निदेशकों की लेखा परीक्षा समिति है जिसका गठन सार्वजनिक उद्यम विभाग द्वारा सीपीएसई के लिए कारपोरेट गवरनेंस पर दिशा-निर्देशों और लिस्टिंग एग्रीमेंट के खंड 49 के अनुसार होता है।

2.2 'कंपनी' से अभिप्राय एमएमटीसी लिमिटेड से है।

2.3 ''भ्रष्टाचार में निम्नलिखित शामिल हैं:

(i) ऐसा आचरण जो बदले में कुछ पाने के लिए एक व्यक्ति करता है या अपने पब्लिक ड्यूटी का उल्लंघन करके कोई कार्य करता है।

(ii) प्रलोभन या रिकार्ड के रूप में कोई आफर, वचन, आग्रह या प्राप्ति के लिए कोई व्यक्ति भ्रष्ट इरादे के साथ कोई कार्य करता है या नहीं करता है।

(iii) अपने निजी लाभ के लिए सार्वजनिक कार्यालय का दुरूपयोग।

(iv) दो या अधिक व्यक्तियों के बीच लाभ अर्जित करने के लिए व्यक्ति द्वारा ड्यूटी का उल्ल्ंघन करते हुए कार्य करना या कार्य से दूर रहना।

(v) ऐसा आचरण जिसमें एक व्यक्ति अपने लिए या किसी अन्य व्यक्ति के लिए, सरकारी व्यक्ति को परितोषण के लिए प्रलोभन देने के लिए भ्रष्ट या अनैतिक तरीके से स्वीकार करता है या लेता है या लेने के लिए सहमत होता है या व्यक्तिगत प्रभाव के द्वारा ऐसा कार्य करता है या उसकी ड्यूटी के माध्यम से कार्य करता है या काम से परहेज करता है जिसमें किसी व्यक्ति को अनुग्रह देता या अनुग्रह नहीं देता है।

2.4 ''अनुशासनिक कार्यवाई'' से अभिप्राय उस कार्यवाई से है जो एमएमटीसी कर्मचारी (आचरण, अनुशासन और अपील) नियम 1975 और प्रक्रिया के प्रावधानों के अनुसार की जाती है।

2.5 'कर्मचारी' से अभिप्राय उस व्यक्ति से है जो कंपनी की सेवा में है जिसकी सेवाएं सरकारी स्वामित्व की कंपनी, निगम, संस्थान या स्थानीय प्राधिकारी, केन्द्रीय या राज्य सरकार या रेलवे विभाग के अधिकार में है। कैजुअल, वर्क चार्ज आनुषांगिक स्टाफ इसमें शामिल हैं। यदि उसका वेतन कंपनी के फंड के अलावा कहीं और से मिलता है तो कंपनी में प्रतिनियुक्ति पर आया व्यक्ति भी कर्मचारी नहीं माना जाएगा।

2.6 ''आसाधारण'' मामलों में वे मामले शामिल हैं जिसमें व्हिसल आफिसर के निष्कर्षों से व्हिसल ब्लोअर सहमत नहीं होते या ऐसे मामले जो नीति के अनुसार बोर्ड स्तर के अधिकारियों के विरूद्ध संरक्षित प्रकटीकरण किए गए हों।

2.7 'फ्राड' से अभिप्राय किसी व्यक्ति द्वारा स्वेच्छा से जानबूझ कर छल, दमन, ठग या अन्य कोई धोखे से किया गया कार्य या गैर-कानूनी तरीके से किया गया कार्य है जिसके द्वारा अपने लिए या किसी व्यक्ति के लिए गलत तरीके से लाभ या गलत तरीके से किसी को हानि पंहुचाने वाला कार्य किया गया हो।

2.8 ''संरक्षित प्रकटीकरण'' से अभिप्राय सद्भाव में किया गया संचार है जो अनैतिक, गैर-कानूनी या अनुचित कार्य या व्यवहार को दर्शाता है।

2.9 ''विषय'' से अभिप्राय किसी व्यक्ति के विरूद्ध या उससे संबद्ध संरक्षित प्रकटीकरण किया गया है या जांच के दौरान साक्ष्य इकट्ठा किए गए हों।

2.10 ''व्हिसलब्लोअर'' से अभिप्राय सक्षम प्राधिकारी द्वारा नामित कर्मचारी से है जो नीति के अंतर्गत संरक्षित प्रकटीकरण करता है।

2.11 ''व्हिसलब्लोअर'' से अभिप्राय सक्षम प्राधिकारी द्वारा नामित उस अधिकारी से है जो नीति के अंतर्गत संरक्षित छानबीन करता है।

3 स्कोप

3.1यह नीति किसी अनैतिक गैर-कानूनी कार्य या व्यवहार, घोखा, भ्रष्टाचार, किसी कर्मचारी द्वारा एमएमटीसी कर्मचारी (आचरण, अनुशासन और अपील) नियम 1975, व्यापार आचार संहिता और एमएमटीसी के बोर्ड सदस्यों और वरिष्ठ प्रबंधन के लिए नीति उल्लंघन प्रकटीकरण पर लागू होता है। कंपनी के द्वारा लागू अन्य कोई नीति या आचरण या व्यवहार के लिए नियम या नीति पर भी यह लागू होता है।

3.2व्हिसलब्लोअर की भूमिका में वह व्यक्ति होता है जो विश्वस्त सूचना के साथ सूचित करता है। उससे यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि वह जांचकर्ता या तथ्यों की पहचानकर्ता की तरह कार्य करें, न ही दिए गए किसी मामलों में वह यथोचित संशोधात्मक या समाधानात्मक कार्यवाही का निर्धारण करें।

3.3व्हिसलब्लोअर अपने आप कोई जांच नहीं करा सकता और न ही उसे किसी जांच संबंधी कार्यकलाप में भाग लेने का अधिकार है। व्हिसलब्लोअर इस संबंध में किया गया अनुरोध इसका अपवाद है।

3.4 संरक्षित प्रकटीकरण से पर्याप्त रूप से अध्यक्ष व प्रबंध निदेशक या निदेशकों की लेखा समिति, जैसा भी मामला हो, निपटेगी।

4 इसमें शामिल कार्य

नीचे दिए गए कुछ कार्य हैं जो अनैतिक/गैर कानूनी/व्यवहार/कार्यकलाप, कपट/भ्रष्टाचार, एमएमटीसी कर्मचारी (आचरण, अनुशासन और अपील) नियम 1975, बोर्ड सदस्यों तथा वरिष्ठ प्रबंधन के लिए व्यापार आचार संहिता और नीतियों का उल्लंघन है।

किसी कर्मचारी के कार्य के संबंध में यदि कोई मांग और/या कानूनी मानदेय के अतिरिक्त फायदा लेता है या किसी कर्मचारी पर अपने प्रभाव का इस्तेमाल करता है।

जब बिना किसी कारण या अपर्याप्त कारण से उसे व्यक्ति से कीमती सामान लेता है जिसके साथ या उसके अधीनस्थ कर्मचारी या जहां वह अपना प्रभाव का इस्तेमाल करने की संभावना है।

जहां अपने लिए या अन्य किसी व्यक्ति के लिए कीमती सामान का आर्थिक लाभ भ्रष्ट या गैर कानूनी तरीके से या पब्लिक सर्वेंट के रूप में अपने पद का दुरूपयोग करके पाता है।

उसके ज्ञात स्त्रोतों से अधिक संपत्ति रखता है।

गबन, धोखाधड़ी, बेइमानी या अन्य अपराध करता है।

सकल या स्वेच्छा से लापरवाही।

सिस्टम या प्रक्रियाओं का खुल्लम खुल्ला उल्लंघन।

अतिरिक्त विवेक का इस्तेमाल जहां प्रत्यक्ष/सार्वजनिक हित निहित हो।

मामले के निपटान में अनावश्यक/अपुष्टिकारक विलंब हो।

कार्मिकों के कार्य स्थान से संबंधित मामला जोकि कार्मिकों की नीतियों, नियमों, अधिनियमों, निर्णयों के कार्यान्वयन से उठा हो, सिवाय उन मामलों के जोकि एमएमटीसी कर्मचारी (आचरण, अनुशासन और अपील) नियम 1975 के अंतर्गत आते हैं।

5 पात्रता

नीति के अंतर्गत कंपनी के सभी पात्र कर्मचारी संरक्षित प्रकटन कर सकते हैं।

6 अयोग्यता

यहां पर जो व्यवस्था कि गई उसके अनुसार सुनिश्चित किया जाएगा कि वास्तविक व्हिसल ब्लोअर को ही किसी प्रकार के अनुचित वर्ताब से पूरा संरक्षण प्रदान किया जाए और इस संरक्षण का दुरुपयोग करने वालों के विरुद्ध अनुशासनात्मक कार्यावाही की जाएगी।

इस नीति के अंतर्गत दिए गए संरक्षण का ये मतलब नहीं है कि व्हिसल ब्लोअर द्वारा लगाए गए आरोपों से बचने के लिए अनुशासनात्मक कार्यावाही से संरक्षण होगा जिन्हें कि झूठा, मनगढंत अथवा दुर्भावना से प्रेरित पाया गया है।

अगर व्हिसल ब्लोअर द्वारा संरक्षित प्रकटन बाद में दुर्भावना से प्रेरित, तुच्छ, आधारहीन, विद्वेषपूर्ण अथवा अविश्वसनीय पाया जाता है तो इस नीति के अंतर्गत इस प्रकार के संरक्षित प्रकटन को अगली कार्रवाई के लिए अयोग्य घोषित कर दिया जाएगा। आगे इस प्रकार के मामले में कंपनी/लेखा परीक्षा समिति को ऐसे व्हिसल ब्लोअर के विरुद्ध उचित अनुशासनात्मक कार्रवाई की सिफारिश करने का अधिकार होगा।

7प्रक्रिया

7.1 संरक्षित प्रकटन अंग्रेजी अथवा हिंदी में टाइप किया हुआ अथवा स्पष्ट रूप से हस्तलिखित होना चाहिए ताकि उठाए गए मुद्दों को भली प्रकार से समझा जा सके।

7.2व्हिसल ब्लोअर द्वारा भेजे जाने वाले सभी संरक्षित प्रकटन बंद/सुरक्षित लिफाफे में डाल कर जिस पर ‘’व्हिसल ब्लोअर नीति के अंतर्गत संरक्षित प्रकटन’’ लिखा होना चाहिए और कंपनी के अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक को जितनी जल्दी संभव हो नीचे लिखे पते पर भेज दिया जाए।

अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक, एमएमटीसी लिमिटेड, कोर 1, स्कोप काम्पलैक्स 7 इंस्टीट्यूशनल एरिया, लोधी रोड, नई दिल्ली – 110 003.

7.3 संरक्षित प्रकटन को एक कवरिंग पत्र के साथ, जिसमें व्हिसल ब्लोअर की पहचान अर्थात उसका नाम तथा पता हो, अग्रेषित किया जाना चाहिए। अध्यक्ष एवं प्रबंध निदेशक इस कवरिंग पत्र को अलग करके सुरक्षित संख्या में रखेंगे तथा क्रम संख्या 4 (क) से 4 (घ) आदि के अंतर्गत आने वाले संरक्षित प्रकटन को मुख्य सतर्कता अधिकारी (सीवीओ) तथा क्रम संख्या 4 (ण) के अंतर्गत आने प्रकटनों को मामले से मामले आधार पर जांच हेतु निदेशक(कार्मिक) को अग्रेषित करेंगे।

7.4 निदेशक मंडल के अधिकारियों को शामिल करते हुए अथवा संबंधित संरक्षित प्रकटन को अपर/विशेष सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य व उद्योग मंत्रालय (एमएमटीसी के निदेशक मंडल में सरकार द्वारा नामित निदेशक) को प्रेषित किया जाएगा जो व्हिसल ब्लोअर की नियुक्ति करने के साथ-साथ उक्त ‘’व्हिसल ब्लोअर’’ को मामले से मामले के आधार पर जांच करने के लिए संरक्षित प्रकटन को अग्रेषित करेंगे। अपर/विशेष–सचिव, वाणिज्य विभाग, वाणिज्य एवं उद्योग मंत्रालय (एमएमटीसी के निदेशक मंडल में सरकार द्वारा नामित निदेशक) उक्त मामलों में सक्षम प्राधिकारी होंगे।

7.5 संरक्षित प्रकटन तथ्यात्मक होना चाहिए तथा यह अव्यवहारिक अथवा निर्णयात्मक प्रकृति का नहीं होना चाहिए। इसमें यथा संभव विशिष्ट सूचनाएं होनी चाहिएं ताकि मामले की प्रकृति एवं सीमा के साथ-साथ प्राथमित अन्वेषणात्मक प्रणाली की अत्यावश्यकता को समुचित निर्धारण किया जा सके।

7.6 अज्ञात/छद्यनाम वाले प्रकटनों पर निगम को ध्यान नहीं देना चाहिए।

7.7 व्हिसल ब्लोअर की पहचान को संरक्षित करने के लिए निगम किसी प्रकार की पावती जारी नहीं करेगी। साथ ही व्हिसल ब्लोअर(र्स) को उनके हित में परामर्श दिया जाता है कि वे निगम के साथ कोई और पत्राचार न करे।

7.8 यदि शिकायत अभिप्रेरित अथवा दुर्भावनापूर्ण पाई जाती है तो समुचित कार्रवाई के लिए कंपनी स्वतंत्र होगी।

8. जांच-पडताल

8.1कंपनी के व्हिसल ब्लोअर द्वारा इस नीति के अंतर्गत सूचित किए गए सभी संरक्षित प्रकटनों की गहन जांच की जाएगी। सक्षम प्राधिकारी की अनुमति से वह यह जांच/जांच की पुनरीक्षा करेगा।

8.2 संरक्षित प्रकटन की जांच आरंभ करने का निर्णय स्वत: ही अधिकारी द्वारा अभियोग की स्वीकृति नहीं है तथा इसे एक अनिश्चित तथ्यान्वेषण प्रक्रिया माना जाएगा क्योंकि जांच का परिणाम अभियोग की पुष्टि को अथवा न करे।

8.3 जांच की विधिक आवश्यकतानुसार व्यक्ति की पहचान यथासंभव गोपनीय रखी जाएगी।

8.4 जब तक ऐसा करने के लिए कोई बाध्यकारी कारण न हो, जांच के दौरान व्यक्ति के पक्ष को सुनवाई के लिए समुचित अवसर दिया जाएगा। किसी व्यक्ति के विरूद्ध गलत कार्य के आरोप के दावे पर तब तक विचार नहीं किया जाएगा जब तक उक्त आरोप के समर्थन में पर्याप्त साक्ष्य न हों।

8.5 व्यक्तियों का यह कर्तव्य होगा कि जांच के दौरान वे व्हिसल अधिकारियों/आडिट समिति का सहयोग करें और यह अपेक्षित सहयोग मात्र दोष स्वीकार करने के लिए नहीं होगा।

8.6 जांच प्रक्रिया के दौरान अपने स्पष्टीकरण/बचाव की न्यायसंगत आवश्यकता के लिए व्यक्तियों को कोई भी दस्तावेज/सूचना प्राप्त करने का अधिकार होगा।

8.7 व्यक्तियों का यह दायित्व होगा कि वे जांच में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। साक्ष्यों को रोका, नष्ट अथवा छेडा नहीं जाएगा और व्यक्तियों द्वारा गवाहों को प्रभावित, शिक्षित, डराना अथवा भयभीत नहीं किया जाएगा।

8.8 व्यक्तियों को जांच के परिणाम जानने का अधिकार होगा। यदि आरोपों को कायम नहीं रखा जाता तो व्यक्तियों से परामर्श किया जाएगा कि जांच परिणाम का लोक प्रकटन व व्यक्ति तथा कंपनी के हित में किस प्रकार होगा।

8.9 व्हिसल ब्लोअर सामान्यत: 90 दिन में जांच पूरी करके सक्षम प्राधिकारी को अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगा।

8.10 यदि व्यक्ति के विरूद्ध व्हिसल ब्लोअर द्वारा अपनी रिपोर्ट में आरोप साबित कर दिए जाते हैं तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा व्यक्ति को अपने पक्ष में स्पष्टीकरण देने के लिए अवसर दिया जाएगा।

9. सुरक्षा

9.1 इस नीति के अंतर्गत संरक्षित प्रकटन की रिपोर्ट करने पर व्हिसल ब्लोअर के प्रति कोई भेदभाव नहीं किया जाएगा। व्हिसल ब्लोअर के विरूद्ध किसी प्रकार के भेदभाव, उत्पीडन, दंड अथवा कोई अन्य अनुचित रोजगार प्रैक्टिस की नीति के रूप में निगम द्वारा निंदा की जाती है। व्हिसल ब्लोअर के विरूद्ध प्रतिकार, धमकी अथवा सेवा समाप्ति/सेवा से निलंबन का भय, अनुशासनात्मक कार्यावाही, स्थानांतरण, पदावनति, पदोन्नति से मना करना अथवा भविष्य में संरक्षित प्रकटन करने सहित अपने कर्तव्यों/कार्यों को करने के व्हिसल ब्लोअर के अधिकार में बाधा डालने के लिए परोक्ष व अपरोक्ष प्राधिकार के प्रयोग से व्हिसल ब्लोअर की पूर्ण सुरक्षा की जाएगी। संरक्षित प्रकटन के परिणामस्वरूप व्हिसल ब्लोअर को आने वाली कठिनाइयों को कम करने के लिए निगम द्वारा उपाय किए जाएंगें। अत: किसी अपराधिक अथवा अनुशासनात्मक कार्रवाई में यदि व्हिसल ब्लोअर को कोई साक्ष्य देना होगा तो प्रक्रिया संबंधी परामर्श हेतु व्हिसल ब्लोअर के लिए निगम व्यवस्था करेगा।

9.2 व्हिसल ब्लोअर की पहचान को यथासंभव एवं कानून के अंतर्गत गोपनीय रखा जाएगा। व्हिसल ब्लोअर्स को आगाह किया जाता है कि व्हिसल अधिकारियों/आडिट कमेटी के नियंत्रण से बाहर के कारणों से उनकी पहचान हो सकती है।

9.3 उक्त जांच में सहायक किसी अन्य कर्मचारी को भी व्हिसल ब्लोअर की भांति सुरक्षा दी जाएगी।

9.4 किसी व्यक्ति द्वारा की गई शिकायत अथवा प्रकटन के कारण उसे प्रताडित करने की किसी कार्रवाई के कारण यदि उसे परेशानी है तो वह मामले को सुलझाने के लिए आडिट कमेटी के अध्यक्ष को आवेदन कर सकता है जिस पर आडिट कमेटी, के अध्यक्ष संबंधित, व्यक्ति अथवा प्राधिकारी को समुचित निदेश देंगे।

10. निर्णय

यदि कोई जांच सक्षम प्राधिकारी अथवा आडिट समिति, जैसा भी मामला हो, को यह दर्शाती है कि अनुचित अथवा अनीतिपूर्ण कार्य किया गया है तो सक्षम प्राधिकारी अथवा आडिट समिति उपर्युक्त अनुशासनात्मक अधिकारी को उचित अनुशासनात्मक अथवा सुधारात्मक कार्यवाही की संस्तुति करेगी।

11. व्हिसल ब्लोअर को जांच के परिणाम की रिपोर्ट

व्हिसल ब्लोअर को जांच के परिणाम की रिपोर्ट किसी व्यक्ति के विरूद्ध व्हिसल अधिकारी द्वारा की गई जांच तथा आरंभ की गई किसी अनुशासनात्मक अथवा सुधारात्मक कार्यवाही की सूचना व्हिसल ब्लोअर को दी जाएगी। यदि व्हिसल अधिकारी की जांच से व्हिसल ब्लोअर सहमत नहीं है तो उठाए गए अपने मामलों पर ध्यान आकर्षित करने के लिए वह निगम की आडिट समिति को संपर्क कर सकता है।

12.आडिट समिति द्वारा प्रणाली (मैकेनिज्म) के कार्यों की पुनरीक्षा

आडिट समिति द्वारा प्रणाली (मैकेनिज्म) के कार्यों की पुनरीक्षा व्हिसल ब्लोअर प्रणाली के कार्यों की त्रैमासिक रिपोर्ट आडिट समिति के समक्ष प्रस्तुत की जाएगी।

13.दस्तावेजों रखरखाव

दस्तावेजों को रोके रखना लिखित में सभी संरक्षित प्रकटनों अथवा दस्तावेजों सहित इनसे संबंधित जांच परिणामों को निगम द्वारा न्यूनतम सात वर्षों के लिए रखा जाएगा।

14.संशोधन

निगम को यह अधिकार है कि बिना कोई कारण बताए कभी भी इस पालिसी को पूर्णत: अथवा अंशत: संशोधित अथवा रूपांतरित कर सकती है।


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अंतिम नवीनीकरण 03-10-2024